फ़िलहाल 21 अप्रैल तक नहीं खुलेंगे मदिरालय, 3 मई तक धारा 144 प्रभावशील

Johar36garh (Web Desk)| मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य के जिलों में धारा-144 की अवधि 3 मई तक बढ़ाई जा रही है। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भारतीदासन द्वारा आज रायपुर जिले में 3 मई 2020 तक या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील रहने का आदेश पारित किया है। आदेश के अनुसार धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों द्वारा धारा-144 की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।  इसके अलावा राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय को 21 अप्रैल 2020 तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए है। साथ ही प्रदेश के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के रायपुर और बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी-मदिरा के मद्य भण्डागारों एवं प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट-होटल, बार और समस्त एफ.एल. 4/4 क्लबों को 21 अप्रैल 2020 तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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