पामगढ़ में ससुराल पक्ष के 5 लोगों को मिली 7-7 साल की सजा

JJohar36garh News|जांजगीर जिला पामगढ़ के ग्राम कोसला में 2 साल पहले महिला के खुदखुशी मामले में ससुराल पक्ष के 5 लोगों को 7-7 साल की सजा मिली है|फास्ट ट्रैक कोर्ट से आए इस निर्णय में पति, सास ससुर, जेठ व जेठानी को सजा मिली है|

मिली जानकारी के मुताबिक पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोसला निवासी अनिल कुमार साहू का विवाह रुकमणी साहू के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही रुकमणी को उसके पति सहित ससुरालियों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस प्रताड़ना से परेशान होकर रुकमणी ने 25 दिसंबर 2018 को जहर सेवन कर खुदकुशी कर ली थी ।

पामगढ़ तहसीलदार द्वारा शव का पंचनामा किया गया था। इस घटना को लेकर मृतका के मायके वालों ने उसके ससुराल पक्ष वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। लिहाजा पुलिस ने सभी के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया था । विवेचना के बाद प्रकरण फ़ास्ट टैक कोर्ट में प्रस्तुत किया गया । 2 साल तक चली जांच और सुनवाई के बाद शनिवार को सभी आरोपियों की सजा सुनाई गयी है|

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