भारतीय संविधान, आर्टिकल – 103

भारतीय संविधान अनुच्छेद 103

(Article 103)

सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

 

 

भारतीय संविधान, आर्टिकल – 103 विवरण 

(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद‌ के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

 

 

भारतीय संविधान, आर्टिकल – 102

See also  भारतीय संविधान, आर्टिकल – 9