भारतीय संविधान अनुच्छेद 122, न्यायालयों द्वारा संसद‌ की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 122

(Article 122) 

न्यायालयों द्वारा संसद‌ की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 122, विवरण

 

(1) संसद‌ की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी ‍अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) संसद‌ का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद‌ में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के अधीन नहीं होगा।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 121, संसद‌ में चर्चा पर निर्बन्धन

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 238