भारतीय संविधान अनुच्छेद 121, संसद‌ में चर्चा पर निर्बन्धन

भारतीय संविधान अनुच्छेद 121

(Article 121)

संसद‌ में चर्चा पर निर्बन्धन

विवरण

 

उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद‌ में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं।

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 120, संसद‌ में प्रयोग की जाने वाली भाषा

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एस, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना