भारतीय संविधान अनुच्छेद 120, संसद‌ में प्रयोग की जाने वाली भाषा

भारतीय संविधान अनुच्छेद 120

(Article 120)

संसद‌ में प्रयोग की जाने वाली भाषा

भारतीय संविधान अनुच्छेद 120, विवरण

 

(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद‌ में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा:

परन्तु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ”या अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 119, वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन

See also  भारतीय संविधान, आर्टिकल – 22, गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण