भारतीय संविधान अनुच्छेद 138

भारतीय संविधान अनुच्छेद 138

(Article 138) 

उच्चतम न्यायालय अधिकारिता की वृद्धि

भारतीय संविधान अनुच्छेद 138, विवरण

 

(1) उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अधिकारिता अतिरिक्त और शक्तियाँ होंगी जो संसद‌ विधि द्वारा प्रदान करे।
(2) यदि संसद‌ विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 137

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की शक्ति