भारतीय संविधान अनुच्छेद 150
(Article 150)
संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
विवरण
संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 2[की सलाह पर] विहित करे।]*
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* संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 27 द्वारा (1-4-1977 से) अनुच्छेद 150 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 149, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ
भारतीय संविधान अनुच्छेद 149, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ