भारतीय संविधान अनुच्छेद 153, राज्यों के राज्यपाल

भारतीय संविधान अनुच्छेद 153

(Article 153)

राज्यों के राज्यपाल

विवरण

 

प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा :
[परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी।]*

————————
* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया।

 

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 152, जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है

See also  भारतीय संविधान, अनुच्छेद 250, आपातकाल