भारतीय संविधान अनुच्छेद 152, जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है

भारतीय संविधान अनुच्छेद 152

(Article 152)

 जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है

विवरण

 

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, \”राज्य\” पद [के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।]*

————————
* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा \”का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है\” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 151, संपरीक्षा प्रतिवेदन

See also  भारतीय संविधान, आर्टिकल – 18