भारतीय संविधान अनुच्छेद 153, राज्यों के राज्यपाल

भारतीय संविधान अनुच्छेद 153

(Article 153)

राज्यों के राज्यपाल

विवरण

 

प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा :
[परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी।]*

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* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया।

 

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 152, जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है

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