भारतीय संविधान
अनुच्छेद 182
विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति
विवरण
ऐसी परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद, यथाशीघ्र, परिषद के दो सदस्यों को क्रमशः सभापति और उपसभापति के रूप में चुनेगी और, जब भी सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होगा, परिषद् चुनेगी। जैसा भी मामला हो, कोई अन्य सदस्य सभापति या उपसभापति होगा।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 181, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तब अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए
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