भारतीय संविधान अनुच्छेद 182

भारतीय संविधान अनुच्छेद 182

विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति

विवरण 

ऐसी परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद, यथाशीघ्र, परिषद के दो सदस्यों को क्रमशः सभापति और उपसभापति के रूप में चुनेगी और, जब भी सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होगा, परिषद् चुनेगी। जैसा भी मामला हो, कोई अन्य सदस्य सभापति या उपसभापति होगा।

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-181/

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 210 (Article 210)