भारतीय संविधान, अनुच्छेद 251
संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाए गए
कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता
अनुच्छेद 249 और 250 की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल की कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति को निर्बन्धित नहीं करेगी, जिसे इस संविधान के अधीन उसे बनाने की शक्ति है, किन्तु यदि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है, जिसे संसद को उक्त अनुच्छेदों में से किसी के अधीन बनाने की शक्ति है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले पारित की गई हो या बाद में, अभिभावी होगी और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि विरोध की सीमा तक, किन्तु केवल तब तक अप्रवर्तनीय होगी, जब तक संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है।
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