सुकन्या समृद्धि योजना में आई बड़ी खबर, सरकार ने बदले योजना के नियम, सर्कुलर जारी देंखें

सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदले योजना के नियम, सर्कुलर जारी देंखें : छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है ! दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है ! सर्कुलर के मुताबिक 6 नए नियम जारी किए गए हैं !

ये नियम राष्ट्रीय बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि मतलब कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से जुड़े निवेशकों के लिए हैं ! तो चलये जानतें हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नए नियम के बारे में विस्तार से जानकारी…

दादा-दादी जो कानूनी अभिभावक के अलावा अन्य हैं ! की संरक्षकता के तहत खोले गए अकाउंट्स के मामले में, संरक्षकता लागू कानून के तहत हकदार व्यक्ति, यानी प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर की जाएगी !

सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2019 के पैरा 3 का उल्लंघन करते हुए एक परिवार में दो से अधिक खाते खोले जाते हैं ! तो अनियमित खातों को सुकन्या समृद्धि योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खोला गया खाता मानकर बंद कर दिया जाएगा !

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Sukanya Samriddhi Yojana

आप सभी को बता दें कि बेटियों के लिए शुरू की गई ! सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है ! इस ब्याज दर वाली सुकन्या समृद्धि योजना धारा 80सी के अंतर्गत टैक्स से पूर्णतः मुक्त है ! इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये का निवेश किया जा सकता है !

वहीं, अधिकतम 1,50,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है ! यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं ! तो 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाता हैं !

Sukanya Samriddhi Account – कब तक कर सकेंगे निवेश

तो आप सभी को बता दें कि खाते में जमा राशि खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष की अवधि तक की जा सकती है ! सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता मैच्योर हो जाता हैं ! बशर्ते कि यदि खाताधारक का विवाह 21 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले हो जाता है !

तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते का परिचालन उसकी शादी की तिथि के बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ! उच्च शिक्षा और विवाह के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना खाताधारक की जरूरतों को पूरा करने के लिए आंशिक निकासी सुविधा मिलती है !

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