दिल्ली सड़क पर सनसनीखेज वारदात: अधेड़ शख्स पर लोहे की रॉड से हमला

नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एक युवक द्वारा एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बीच सड़क पर लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पिटाई से घायल अधेड़ शख्स इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, सरिता विहार थाना पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिये शुक्रवार दोपहर 1 बजे अपोलो अस्पताल से एक एमएलसी की सूचना मिली। इसमें बताया गया था कि एक मारपीट में घायल एक व्यक्ति को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है। इस पर सरिता विहार थाने के एसएचओ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचे और मामले में शुरुआती जांच की। घायल की पहचान सरिता विहार के आली गांव में रहने वाले रघुराज सिंह के रूप में हुई जो पेशे से एमसडी स्कूल में एमटीएस के पद पर कार्यरत हैं। वहीं, आरोपी का नाम मोहित उर्फ पोली पुत्र ज्ञानचंद है। वह भी सरिता विहार के आली गांव का ही रहने वाला है। वहीं उसके साथ आए एक अन्य अज्ञात आरोपी की अभी पहचान नहीं हो सकी है।

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पीड़ित रघुराज सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 12:00 बजे वह अपनी कार नंबर DL3EV2731 से अपने घर से ऑफिस के लिए जा रहे थे। जब वह मथुरा रोड के पास आली एक्सटेंशन पहुंचे, तो आरोपी मोहित और उसका एक साथी मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने शिकायतकर्ता की कार रोकी और लोहे की रॉड से कार का विंडशील्ड तोड़ दिया। इसके बाद मोहित ने शिकायतकर्ता को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। पिटाई से शिकायतकर्ता को दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता को उसके दोस्तों और परिवारवालों ने घायल हालत में पास के अपोलो अस्पताल में पहुंचाया और अस्पताल से पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जहां पीड़ित का इलाज अब भी जारी है।

हमले का मकसद
पुलिस की शुरुआती पड़ताल के अनुसार, लगभग 2 साल पहले आरोपी मोहित ने आली एक्सटेंशन में एक प्लॉट खरीदा था और उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करवाया था। एक महीने पहले डीडीएन ने उसमें कुछ तोड़फोड़ की थी। मोहित को रघुराज पर शक है कि उन्होंने ही डीडीए में उसके खिलाफ शिकायत की थी, जिसकी वजह से तोड़फोड़ हुई।

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किन धाराओं में हुई एफआईआर
पुलिस ने वायरल वीडियो और पीड़ित के बयानों के आधार पर इस मामले में बीएनएस की धारा 118(2)/126(2)/351(2)(3)/3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह मामला आपसी रंजिश का है और इसमें कोई पॉलिटिकल दुश्मनी शामिल नहीं है।