जांजगीर जिला के पामगढ़ में हत्या करने की नीयत से 3 लोगों ने 2 युवक पर चाकू एवं बेसबॉल स्टिक से प्राणघातक हमला कर दिया | गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है | शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तर कर लिया है| जबकि 2 आरोपी फरार है| प्रकरण में धारा: 126(2), 296, 351(3), 109(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत कार्रवाई की गई।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री यूलैण्डन यार्क के कुशल मार्गदर्शन एवं एसडीओपी शिवरीनारायण श्री तोमेश वर्मा के नेतृत्व में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 17.09.2026 को आरोपी रितेश जायसवाल को अकलतरा से पकड़ा गया।
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प्रार्थी कमलेश यादव पिता स्व. हठारू यादव, उम्र 33 वर्ष, निवासी चण्डीपारा, थाना पामगढ़ द्वारा दिनांक 16.09.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रार्थी के अनुसार दिनांक 15.09.2026 को गाय को मारकर भागने की बात को लेकर योगेश यादव एवं गोलू मिरी द्वारा संतोष जायसवाल के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें प्रार्थी गवाह था। दिनांक 16.09.2026 को प्रार्थी अपने दोस्त गोलू उर्फ संजय मिरी के साथ मोटरसाइकिल से पामगढ़ की ओर आ रहा था। रात्रि करीब 08:15 बजे यासनी मंजिल, चण्डीपारा मेन रोड के पास आकाश जायसवाल, रितेश जायसवाल एवं मुक्कु यादव रास्ते में खड़े मिले। आरोपियों ने वाहन को रुकवाया और गाली-गलौज करते हुए पूर्व की मारपीट की बात को लेकर विवाद किया।
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पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से जान से खत्म करने के आशय से हमला किया गया। इसी दौरान आकाश जायसवाल ने अपने पास रखा चाकू निकालकर गोलू उर्फ संजय मिरी पर हमला किया। संजय मिरी ने झुककर अपना बचाव किया, जिससे चाकू के वार उसकी पीठ में लगे। वहीं मुक्कु यादव द्वारा बेसबॉल स्टिक से प्रार्थी के साथ मारपीट की गई तथा रितेश जायसवाल द्वारा हाथ-मुक्के से मारपीट करने का आरोप है। चाकू से चोट लगने के बाद संजय मिरी मौके पर गिर गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। मारपीट में प्रार्थी के सिर के ऊपर भी चोट आई। रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 389/2026 दर्ज कर विवेचना में लिया गया तथा प्रकरण में आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 सहित संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
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पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त चाकू, बेसबॉल स्टिक तथा घटना के समय आरोपी द्वारा पहनी गई शर्ट एवं बनियान, जिन पर आहत गोलू उर्फ संजय मिरी के खून के निशान पाए गए, को विधिवत जप्त किया गया है। जप्त सामग्री को प्रकरण की विवेचना में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है।
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प्रकरण के आरोपी रितेश जायसवाल को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए जाने के बाद दिनांक 17.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में भी पुलिस द्वारा विवेचना एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।