जांजगीर जिला के शिवरीनारायण में बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शिवरीनारायण पुलिस की सख्त कार्यवाही की है | उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135(3) के अंतर्गत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए तहसील न्यायालय में पेश किया गया है | थाना शिवरीनारायण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरौद तिवारीपारा में बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने तथा शांति व्यवस्था भंग करने की स्थिति निर्मित होने पर पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 15.03.2026 को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम खरौद तिवारीपारा में रमाशंकर साहू अपने निवास पर कुछ लोगों को एकत्र कर बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा है। उक्त जानकारी मोहल्ले के निवासियों को होने पर उन्होंने इसका विरोध किया। इस दौरान वहां उपस्थित कुछ महिला एवं पुरुषों द्वारा मोहल्ले के लोगों के साथ विवाद एवं हंगामा किया जाने लगा।
जिसकी सूचना पर थाना शिवरीनारायण पुलिस स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस एवं गवाहों की उपस्थिति में संबंधित व्यक्तियों को कई बार समझाइश दी गई, किन्तु वे अत्यधिक उत्तेजित होकर जोर- जोर से चिल्लाने लगे, जिससे ग्राम में भय एवं अशांति का माहौल निर्मित हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संभावित अप्रिय घटना की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई।
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 1.येनिवेश साहू, उम्र 21 वर्ष 2. किशन यादव उम्र 23 वर्ष 3. रमाशंकर साहू उम्र 47 वर्ष, निवासी खरौद 4. मोतीलाल रात्रे उम्र 35 वर्ष, निवासी सेमरिया, थाना बिर्रा एवं दो महिला भी शामिल है |
उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135(3) के अंतर्गत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण तैयार कर संबंधित तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव तथा थाना शिवरीनारायण के पुलिस स्टाफ – प्र.आर. तारिकेश पाण्डेय, नितिन द्विवेदी, प्रवीण साहू, म.आर. सरोजनी कटकवार एवं सरिता लहरे का विशेष योगदान रहा।