जांजगीर : दहेज़ प्रताड़ना से परेशान नवविवाहिता ने खाया ज़हर, हुई मौत, पति और जेठानी गिरफ्तार, पहुंचे जेल

जांजगीर जिला में नव विवाहिता को दहेज के नाम पर प्रताड़ित कर मारपीट करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली पुलिस की सख्त कार्यवाही की है| इस मामले में पुलिस ने पति एवं जेठानी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है| पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक धारा 80(2), 3(5) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर से थाना जांजगीर में एक बिना नंबरी मर्ग की डायरी प्राप्त हुआ था जिस पर थाना सिटी कोतवाली में मर्ग क्र 137/25 धारा 194 BNS कायम कर जांच किया गया| जांच के दौरान मृतिका के परिजन उसकी मां, भाई तथा परिवार के अन्य रिश्तेदारों से घटना के संबंध में पूछताछ कर विस्तृत कथन लिया गया| जिसमें मृतिका के परिजनों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2025 में मृतिका की शादी ग्राम जर्वे में आरोपी कृष्णा कश्यप के साथ हुआ था|

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शादी के कुछ दिन बाद से ही उसका पति आरोपी कृष्णा कश्यप के व्यवहार में बदलाव होने लगा और वह अपनी पत्नी भारती कश्यप को घरेलू बातों को लेकर तथा शादी में मिले दहेज की बात को लेकर अक्सर ताना मारता था और दहेज में थोड़ा सामान लाई है कहकर प्रताड़ित करता था| जिस पर मृतिका के द्वारा समझाने पर लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था| जिससे परेशान होकर उसकी पत्नी पूरी बात अपनी जेठानी कविता कश्यप को बताती थी| तो उसके द्वारा भी मृतिका को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था|

 

जिससे पीड़िता काफी परेशान रहती थी कुछ समय बाद मृतिका ने अपने पति और जेठानी के व्यवहार के बारे में अपनी मां एवं परिवार वालों को बताया था| जिस पर उसके परिवार वाले आकर समझाईश किये थे| कुछ समय बाद भारती कश्यप अपने पति और जेठानी से परेशान होकर घटना दिनांक 6.7.25 को सुबह करीब 6:00 बजे अपनी मां को फोन करके मारपीट प्रताड़ना के संबंध में बताइ और अज्ञात कीटनाशक दवा का सेवन कर ली| जिसे तत्काल इलाज हेतु भर्ती किया गया| जहां इलाज के दौरान भारती कश्यप की मृत्यु हो गई |

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संपूर्ण जांच पर आरोपी पति कृष्णा कश्यप एवं जेठानी कविता कश्यप के द्वारा भारती कश्यप को दहेज के लिए प्रताड़ित करना और मारपीट करना पाये जाने से दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक धारा 80(2), 3(5) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप, CSP कोतवाली सुश्री योगिता बाली खापर्डे को दिया गया जिस पर अधिकारियों द्वारा तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए जिस पर थाना सिटी कोतवाली से एक टीम CSP योगिता बाली खापर्डे के नेतृत्व में रवाना किया गया|

 

टीम के द्वारा दोनों आरोपियों को ग्राम जर्वे से पकड़ा गया दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा भारती कश्यप को दहेज की बात को लेकर मारपीट और प्रताड़ित करने का अपराध घटित करना स्वीकार किया गया दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया| उपरोक्त कार्रवाई में CSP कोतवाली सुश्री योगिता बाली खापर्डे, निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, आरक्षक शंकर राजपूत, दिलीप सिंह ,महिला आरक्षक रेखा यादव का विशेष योगदान रहा

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