नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन लेकर न आए। यदि वे मोबाइल फोन लेकर आते हैं तो मतदान केन्द्र के बाहर उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के लिए आयोग ने पीठासीन अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका में संशोधन किया है।
आयोग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी जिन्हें मतदान केन्द्र में प्रवेश का प्राधिकार है, वे आवश्यक संचार व्यवस्था के लिए मोबाइल फोन अपने साथ रख सकेंगे। परंतु किसी भी स्थिति में मतदान केन्द्र के भीतर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी निर्वाचन संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे।