जांजगीर जिले में व्यवसाय स्थापित करने मिलेगा लोन जाने कैसे 

Johar36garh (Web Desk)|राष्ट्रीय निगम के सहयोग से संचालित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को व्यवसाय स्थापित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिया जावेगा। अनुसूचित जाति वर्ग हेतु ट्रैक्टर ट्राली योजना (इकाई लागत 10 लाख 50 हजार रूपये ), पैसेंजर व्हीकल योजना (इकाई लागत 6 लाख रूपये ), गुड्स कैरियर (इकाई लागत 7 लाख रूपये), स्मॉल बिजनेस योजना (इकाई लागत 1 लाख रूपये ), स्मॉल बिजनेस योजना (इकाई लागत 2 लाख रूपये ), लघु व्यवसाय योजना (इकाई लागत 3 लाख रूपये), समूह हेतू (इकाई लागत 5 लाख रूपये ), अन्य पिछड़ा वर्ग हेतू टर्म लोन योजना (इकाई लागत 5 लाख रूपये ), एक इकाई टर्म लोन (इकाई लागत 5 लाख रूपये), एक इकाई एवं स्व सहायता समूह (इकाई लागत 5 लाख रूपये ), एक इकाई तथा अल्पसंख्यक वर्ग टर्म लोन/स्व सहायता समूह/शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय लक्ष्य 11 लाख रूपये जिले को लक्ष्य प्राप्त हुआ है ।
पात्रता एवं शर्तेः-
आवेदक लक्षित वर्ग का हो, जिले का मूल निवासी हो तथा आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक हेतु 1 लाख 40 हजार रूपये एवं शहरी क्षेत्र के आवेदक हेतु 1 लाख 20 हजार रूपये से अधिक ना हो तथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं स्वयं का बैंक पासबुक की छाया प्रति होना आवश्यक है। पूर्व से किसी शासकीय योजना में ऋण अनुदान ना प्राप्त किया हो अथवा ऋण बकाया ना हो एवं अंत्यावसायी से प्राप्त ऋण मय ब्याज के लिए समस्त ऋण दस्तावेज पूर्ण करने के लिए जमानतदार एवं जमानती दस्तावेज देने संबंधि  दस्तावेज देना आवश्यक होगा। टेªक्टर ट्राली योजना में आवेदक के पास न्यूनतम 5 एकड़ तक भूमि हो साथ ही कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जांजगीर-चांपा, भारतीय स्टेट बैंक के बगल विश्राम गृह के सामने जनपद पंचायत सभा भवन जांजगीर में संपर्क कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात स्वीकार नहीं किया जावेगा।

Join WhatsApp

Join Now