आज के इस डिजिटल युग में हर काम ऑनलाइन होने लगा है। किसी से फेस टू फेस मिलने के बजाए लोग घर पर ही बैठकर अपना सारा काम ऑनलाइन निपटा ले रहे हैं। यहां तक की बैंकिंग से जुड़े लगभग सभी काम ऑनलाइन हो जा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन काम काज की कई खामियां भी है, जो लोगों को चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही तब होता है जब आप किसी गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाए तो कैसे वापस मिलेंगे।
बता दें कि RBI का हमेशा से यही कहना है कि जब भी किसी के बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो पैसे भेजने से पहले रिसीवर की दर्ज की गई डीटेल्स जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड आदि को ध्यान से पढ़ लें।
ऐसे वापस मिलेगा पैसा
- सबसे पहले आपको भारत सरकार की UPI के लिए अधिकृत वेबसाइट www.npci.org.in पर जाना होगा
- वेबसाइट में आने के बाद आपको Get in Touch पर जाना होगा
- इसके बाद आपको UPI Complaint पर जाना होगा
- यहां आपको Complaint आप्सन दिखाई देगा, जहां आपको पूरा डिटेल भरना होगा
- इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट अपलोड करके सबमिट करना होगा
- पूरी प्रक्रिया होने के बाद सरकार के अधिकारी बैंक के साथ मामले की जांच करेंगे, जिसके बाद कुछ ही दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा।