पामगढ़ में नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी पहुंचा हवालात

जांजगीर जिला के पामगढ़ में एक नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है|  आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),87,64,64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता 4,6 लैंगिग अपराधों का बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है|

 

पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार नाबालिक बालिका को आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था जिसकी सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 26.09.2024 को थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 375/2024 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

 

थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी संजय नौरंग उम्र 22 साल निवासी बोरसी थाना पामगढ जिला जांजगीर चांपा एवं अपहृता की लगातार पातासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में आरोपी को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर जबदस्ती दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार किये जाने से दिनांक 07.05.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

See also  छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से वारकर हत्या, सड़क किनारे मिली लाश

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी पामगढ़, मप्रआर. मंजू सिंह, प्रधान आरक्षक विजय निराला, राजेश कोशले, आरक्षक विनोद मनहर, सैनिक अनिल दिनकर थाना पामगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।