भारतीय संविधान 243 म, वित्त आयोग

भारतीय संविधान 243 म

वित्त आयोग

  • (1) अनुच्छेद 243-झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा तथा राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगा-
    • (क) वे सिद्धांत जो नियंत्रित होने चाहिए-
      • (i) राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों की शुद्ध आय का राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण, जिसे इस भाग के अधीन उनके बीच विभाजित किया जा सकेगा और ऐसी आय में से अपने-अपने हिस्से का सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं के बीच आबंटन;
      • (ii) करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का निर्धारण, जो नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे;
      • (iii) राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान;
    • (ख) नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय;
    • (ग) नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला।
  • (2) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सहित, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

https://johar36garh.com/indian-constitution/constitution-of-india-article-243b-power-to-levy-taxes-and-their-funds-by-municipalities/

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ब, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243फ, सदस्यता के लिए निरर्हताएं

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243प, नगर पालिकाओं की अवधि, आदि

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 न, स्थानों का आरक्षण

Join WhatsApp

Join Now