भारतीय संविधान अनुच्छेद 152

भारतीय संविधान अनुच्छेद 152 (Article 152)

परिभाषा

विवरण

 

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, \”राज्य\” पद [के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।]*

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* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा \”का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है\” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-151/

See also  भारतीय संविधान, आर्टिकल – 53