भारतीय संविधान अनुच्छेद 152 (Article 152)
परिभाषा
विवरण
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, \”राज्य\” पद [के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।]*
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* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा \”का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है\” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
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