भारतीय संविधान अनुच्छेद 221

0
20

भारतीय संविधान अनुच्छेद 221 (Article 221)

न्यायाधीशों के वेतन आदि

(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों और अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो समय-समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक ऐसा निर्धारित न हो, ऐसे भत्तों और अधिकारों का हकदार होगा। दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं:

बशर्ते कि उसकी नियुक्ति के बाद न तो किसी न्यायाधीश के भत्ते और न ही अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसके अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-220/

भारतीय संविधान अनुच्छेद 219

भारतीय संविधान अनुच्छेद 218

भारतीय संविधान अनुच्छेद 217

भारतीय संविधान अनुच्छेद 216