भारतीय संविधान, आर्टिकल – 49, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों का संरक्षण

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भारतीय संविधान

भारतीय संविधान अनुच्छेद 49

(Article 49)

राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

विवरण

संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुंचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूंपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।
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संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा ”संसद‌ द्वारा विधि द्वारा घोषित” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

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