भारतीय संविधान अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

भारतीय संविधान अनुच्छेद 70

(Article 70)

अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

 

विवरण

संसद, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 175