Johar36garh (Web Desk)| बिलासपुर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए छत्तीसगढ समेत कई राज्यों में लॉकडाउन है। छत्तीसगढ में 3 अप्रेल तक कर्फ्यू लागू है। इस दौरान अतिअत्यावश्यक कार्यो पर ही लोगों को घर से निकलने की अनुमति है। वहीं मेंडिकल, राशन, फल, सब्जी, डेयरी सहित अवश्यक वस्तूओं की दुकानों को छोडकर अन्य दुकानों को बंद रखने का सख्त आदेश है।
इस पर कडाई करते हुए शासन ने आवश्यक वस्तुओ के दुकानों को भी खोलने का समय तय किया है। तय से अधिक समय तक दुकान खोलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत डेरी के लिए सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक, राशन, सब्जी, फल, डेली नीडस, मोबाइल, गैस व बैंक अब सिर्फ दोपहर 3 बजे तक ही खुलेगी। फ़िलहाल यह बिलासपुर के लिए है