आरटीई के तहत प्रथम लॉटरी 15 जुलाई को आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई

Johar36garh (Web Desk)|राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत ऑनलाईन आरटीई पोर्टल के माध्यम से निजी अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश और आवेदन प्राप्त करने की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। राज्य में शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के लिए प्रथम लॉटरी की तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। संचालक लोक शिक्षण ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन फार्म भरने के संबंध में अथवा किसी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाईन नम्बर 011-41132689 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

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