Breaking News : छत्तीसगढ़ में डेढ़ करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ एक पिस्टल, 2 मैग्जीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद

Johar36garh (Web Desk)|महासमुंद जिला पुलिस को अंतर्राज्यीय तस्करों द्वारा 730 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ राजस्थान जोधपुर निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रायपुर स्थित लोकायुक्त कार्यालय में 2008 से चपरासी के पद पर कार्यरत है। आरोपी से बरामद ब्राउन शुगर की कीमत एक करोड़ 46 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आरोपी से एक ऑटोमेटिक पिस्टल 7.6 एम. एम. 2 मैग्जीन और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया है।

मिली जानकारी के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी में रोक लगाने पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया था, इसी दौरान पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को महासमुंद जिले में अवैध नशीली पदार्थों का कारोबार करने की सूचना भी मिली थी, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी थाने/चौकी प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ पर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था।

12 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली की रायपुर की ओर से महासमुंद की ओर एक व्यक्ति नीले रंग की मोपैड में अवैध रूप से ब्राउन शुगर तथा ऑटोमेटिक पिस्टल रखकर उसे खपाने की फिराक में ग्राहक तलाश रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले की साइबर सेल टीम तथा थाना सिटी कोतवाली टीम गठित कर उक्त युवक को पकड़ने निर्देश दिया गया। तभी मुखबिर के बताए हुलिए के जैसा ही एक व्यक्ति मोपेड से आता हुआ दिखाई पड़ा, पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस टीम ने सतर्कता दिखाते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में उसने अपना परिचय शंकर लाल वैष्णव पिता जोधा राम वैष्णव (30 वर्ष) निवासी फलोदी राजस्थान, हाल निवासी तेलीबांधा रायपुर के रूप में दिया। युवक की तलाशी लेने पर कमर में रखे एक ऑटोमेटिक पिस्टल 7.6, 2 नग मैगजीन तथा 2 नग जिंदा कारतूस सहित जेब में रखे 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। गाड़ी की तलाशी लेने पर डिक्की से हार्लेक्स के डब्बे में रखे 550 ग्राम तथा प्लास्टिक के डिब्बे में रखे 180 ग्राम ब्राउन शुगर (कीमत 1,47,49,985 रुपए), 2 मोबाइल, 1 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, 1 नग चम्मच, 25 जीपर पॉलिथीन पैकेट, एक मोपेड तथा 950 रुपए नगद बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 सी 22 तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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