रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को जाति मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की याचिका को खारिज करते हुए उनके विधायक पद को अगली सुनवाई 6 नवंबर तक यथावत रखा है।
बिलासपुर हाईकोर्ट में आज अजीत जोगी की जाति संबंधित प्रकरण पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस प्रकरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और दो अन्य व्यक्तियों की हस्तक्षेप याचिका पर अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि उपरोक्त तीनों श्री जोगी के जाति-संबंधित प्रकरण में ‘आवश्यक पक्षकारÓ की श्रेणी में नहीं आते है। अत: वे प्रकरण के तथ्यों से संबंधित कोई भी दलील नहीं कर पाएंगे और न ही कोई दस्तावेज या अन्य कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर पाएंगे।
उनकी भूमिका केवल इस संबंध में न्यायिक स्थिति को स्पष्ट करने और विधिसम्मत न्यायिक सिद्धांतो को न्यायालय के समक्ष रखने तक ही सीमित रहेगी। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आपत्ति को सिरे से खारिज करते हुए न्यायालय ने आदेशित किया कि जो पूर्व में 4 सितम्बर 2019 को श्री जोगी को उनकी विधायकी-सम्बंधित अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी, वो मामले की 6 नवम्बर 2019 को अगली सुनवाई तक यथावत रहेगी।