भारतीय संविधान अनुच्छेद 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

भारतीय संविधान अनुच्छेद 93

(Article 93)

लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

 

भारतीय संविधान, आर्टिकल – 93 – विवरण

लोकसभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 92, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता