क्वारंटीन के लिए निजी उद्योगों के भवनों और लाॅज, होटल का होगा अधिग्रहण,  कलेक्टर ने दिए आदेश 

Johar36garh (Web Desk)| जांजगीर चांपा जिले में कोविड-19 के  संक्रमण की  रोकथाम के लिए  क्वारंटीन के लिए जिला प्रशासन द्वारा  जिले के 1 हजार 640 विभिन्न शासकीय भवनों का चिन्हांकन कर आवश्यक व्यवस्था की गई है।  श्रमिकों, यात्रियों का जांजगीर-चांपा जिले में अन्य राज्यों से आगमन का क्रम लगातार जारी है। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जरूरत पड़ने पर निजी उद्योगों, कंपनियों के गेस्ट हाउस भवनों, स्कूल भवनों सहित निजी होटलों में भी क्वारंटीन की पूर्व  व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित  की जा रही है।

कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में  जिले के संचालित होटलों को बाहर प्रांत से आने वाले सक्षम लोगों को  14 दिनों के लिए क्वारंटीन करने  सर्वसम्मति से प्रतिदिन  का  ठहरने  और भोजन का शुल्क  तय किया गया।
बैठक में एसी रूम के लिए  प्रतिदिन 700 रूपये और नान एसी रूम  के लिए 500 रूपये तथा नाश्ता भोजन चाय के लिए अलग से 200 रूपये प्रतिदिन का शुल्क तय किया गया है। कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने बैठक में कहा कि निजी कंपनियों, उद्योगों के भवनों का क्वारंटीन के लिए उपयोग तभी  किया जाएगा जब जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित शासकीय भवनों में जगह की कमी होगी। बैठक में  प्रत्येक होटल, लॉज संचालकों से उनके यहां ठहरने की व्यवस्था हेतु क्षमता का आकलन किया गया । कलेक्टर ने कहा कि होटलों में क्वारंटीन व्यक्ति का परिवार  उनसे मुलाकात करने आए तो इसके  लिए एक पृथक  कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि मुलाकात से किसी प्रकार का कोविड-19 का संक्रमण ना होने पाये।

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   बैठक में मड़वा पावर प्लांट, डीबी पावर कंपनी, मध्य पेपर मील, सीसीआई सहित अन्य निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों से कलेक्टर द्वारा उनके भवनों, रेस्ट हाउस में क्वारंटीन के लिए लोगों को ठहराने की क्षमता, संख्या की क्रमबद्ध जानकारी ली गई और भवन, रेस्ट हाउस उपलब्ध कराने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

   बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर, अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, जिला पंचायत के सीईओ श्री तीर्थराज अग्रवाल, डिप्टीकलेक्टर श्री सचिन भूतडा, एसडीएम श्रीमती मेनका प्रधान जिले के विभिन्न लाॅज,होटलों के संचालक उपस्थित थे।