पंचायती राज अधिनियम में संशोधन, अब पंच ही चुनेंगे सरपंच, जारी अध्यादेश का पोस्ट वायरल !

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चर्चा है कि निकाय चुनाव संशोधन अध्यादेश की तरह पंचायत चुनाव के लिए भी सरकार कानून में जरूरी संशोधन करेगी। ग्रामीण क्षेत्रो में जनता आगामी सरपँच चुनाव में होने वाले बदलाव को लेकर बहुत ही सक्रिय दिखाई दे रहे है गली मोहल्ले बाजारों में कहा जा रहा है कि क्या अब महापौर या नगरीय निकाय जैसे पार्षद की तरह पंच ही चुनेंगे सरपंच कल से सरपंच चुनाव को लेकर सोसल मीडिया में एक पत्र वायरल किया जा रहा है.

वायरल पोस्ट

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन, अब पंच ही चुनेंगे सरपंच, अध्यादेश जारी लेकिन इस पत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह प्रमाणित नही होता की यह अध्य्यादेस लागू हो चुका है हलाकि इस पत्र में जारी विभाग और उनके अधिकारी का नाम सही है. लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा रही है.

कहा जा रहा है कि इस नए नियम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार गंभीरता से लेते हुए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, अब तक पंचायत चुनाव में एक मतदाता चार वोट डालता है. इसमें एक वोट सरपंच, एक पंच, एक जनपद सदस्य और एक वोट जिला पंचायत सदस्य के लिए होता है. इनमें से जिला पंचायत सदस्य मिलकर अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, जनपद में भी यही व्यवस्था है. जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर करते हैं.

नई व्यवस्था में एक मतदाता अब तीन वोट डालेगा, इनमें पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे. पंचायत चुनाव में अप्रत्यण प्रणाली को लेकर सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस सरकार गांव-गांव में अपने छोटे कार्यकर्ताओं को उपकृत करना चाहती है. कार्यकर्ताओं को राजनीतिक व्यवस्थाओं में जिम्मेदारियां देकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देना चाहती है. यही वजह है कि भूपेश सरकार अप्रत्यक्ष प्रणाली को पंचायतों में भी लागू करने का इरादा रखती है.