पति को सांप से डसवाने वाले पत्नी और उसके प्रेमी को मिली फांसी की सज़ा, कोर्ट ने सुनाया फैसला, पोस्टमार्टम और कॉल डिटेल ने खोली पोल

मेरठ के बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने शुक्रवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. पति की निर्मम हत्या कर वारदात को हादसे का रूप देने वाली पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. दोनों को अदालत पहले ही दोषी करार दे चुकी थी. 12 अप्रैल 2025 को अमित कश्यप की गला दबाकर हत्या की गई थी. हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव के पास बिस्तर में सांप छोड़ा गया था. परिजनों के शक के बाद हत्याकांड का राज खुला। यह सनसनीखेज मामला मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर सादात गांव का है.

 

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मृतक अमित कश्यप टाइल्स लगाने का काम करता था और आरोपी अमरदीप भी उसी के साथ काम करता था. घर आने-जाने के दौरान अमरदीप और अमित की पत्नी रविता के बीच अवैध संबंध बन गए. जब अमित को इस रिश्ते की भनक लगी और उसने विरोध किया, तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

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सपेरे से खरीदा सांप, गला घोंटकर लाश पर छोड़ा

आरोपियों ने जुर्म छिपाने के लिए सपेरे से 1000 रुपए में एक सांप खरीदा था. रात में जब अमित सो गया, तब रविता ने प्रेमी अमरदीप को घर बुलाया. दोनों ने मिलकर अमित का गला घोंटकर मार डाला. इसके बाद हत्या को सांप काटने से मौत दिखाने के लिए बिस्तर और शव के पास सांप छोड़ दिया ताकि पुलिस और परिजन इसे हादसा समझें.

 

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सुबह रविता ने रोने का नाटक किया और सबको बताया कि अमित की जान सांप के डसने से गई है. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पूरे मामले का सच सामने आ गया. रिपोर्ट में साफ हुआ कि अमित के शरीर में जहर नहीं था, बल्कि उसकी मौत दम घुटने और गला दबाने से हुई थी. साथ ही पुलिस जांच में वारदात की रात रविता और अमरदीप के बीच 50 से अधिक बार फोन कॉल की पुष्टि हुई. कोर्ट में गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जुर्म साबित हुआ और अदालत ने दोनों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया.

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