तेलंगाना के निर्मल जिले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की उसकी पत्नी ने हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, घटना की जांच में सामने आया कि मृतक ने शराब के नशे में अपने दादा पर हमला किया था। इसके बाद उसका अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा हो गया और दोनों के बीच हाथापाई हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, विवाद के बाद पत्नी ने अपने पति को फांसी पर लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मामले को सामान्य दिखाने और सबूत मिटाने के लिए आरोपी महिला ने खून साफ किया और मृतक के कपड़े भी बदल दिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और मृतक के खून से सने कपड़े बरामद किए।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना निर्मल जिले में कुंताला मंडल के लिंबा गांव की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ और जांच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। मृतक की मौत के पीछे पत्नी के साथ हुआ विवाद और उसके बाद की घटनाएं अहम कड़ी मानी जा रही हैं। पुलिस ने बरामद खून से सनी शर्ट समेत अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया है।
पति की हत्या के दोषी पत्नी समेत 2 को आजीवन कारावास
दूसरी ओर, बिहार के दरभंगा जिले की अदालत ने प्रेम प्रसंग में पति की हत्या करने के मामले में पत्नी समेत 2 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव की संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला राम कुमार साह की हत्या से जुड़ा है। दोनों दोषी घटना के समय से ही जेल में बंद हैं।
21 जुलाई 2023 की रात राम कुमार साह अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए कमरौली गांव के कुमरपट्टी चौर स्थित मुर्गी फार्म पर गया था। आरोप है कि वहां उसकी पत्नी संगीता देवी ने अपने प्रेमी कुंदन दास के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान राम कुमार की आंख में गहरी चोट लग गई। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता रामाशीष साह ने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी। संगीता के कुंदन के साथ प्रेम संबंध थे और वह अक्सर मुर्गी फार्म पर उसके साथ रहती थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाह पेश किए। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।