भारतीय संविधान अनुच्छेद 144, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 144

(Article 144)

सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 144, विवरण

 

भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

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