भारतीय संविधान अनुच्छेद 144

भारतीय संविधान अनुच्छेद 144

(Article 144)

सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 144, विवरण

 

भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 143

See also  भारतीय संविधान, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत