भारतीय संविधान अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

भारतीय संविधान अनुच्छेद 57

(Article 57)

पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

विवरणकोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

 

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